Death Certificate Kaise Banta Hai – मृत्यु प्रमाण पत्र

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Death Certificate Kaise Banta Hai(डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनता है) : दोस्तों कैसे है आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होगा , आज की जानकारी बहुत ही खास होने वाली है और यह जानकारी सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है , इस दस्तावेग के न होने के कारण हमें अपने कामो में काफी कठिनाई होती है , यह डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनता है आज हम इसके बिषय में अच्छे से चर्चा करेंगे ,अगर आपको किसी का यह मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है नीचे इसके लिए बताने जा रहा हूँ.

Death Certificate Kaise Banta Hai
Death Certificate Kaise Banta Hai

मृत्यु प्रमाण पत्र क्या हैं(What is Death Certificate) ?

Death Certificate Kaise Banta Hai : मृत्यु प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है, जिस में मृत व्यक्ति की मृत्यु की तारीख, मृत्यु का स्थान, मृत्यु का कारण, तथा अन्य तथ्यों का विवरण होता है। आमतौर पर इस प्रमाण पत्र को मृत्यु का प्रमाण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत व्यक्ति के परिवार वालो को जारी किया जाता हैं। मृत व्यक्ति को सामाजिक, न्यायिक और सरकारी बाध्यताओं से मुक्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है।
इसके अलावा संपत्ति से जुड़े धरोहर के विवादों को निपटान करने के लिए, परिवार को बीमा एवं अन्य लाभ मिलने के लिए, तथा मृत्यु के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण कराना अनिवार्य हैं।मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहले आपको काफी ज्यादा सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे क्योंकि यह केवल ऑफलाइन के माध्यम से ही बनाए जाते थे। लेकिन अब सरकार ने इसकी उपयोगिता को देखते हुए सभी नागरिकों की परेशानी को कम करते हुए इसे ऑनलाइन कर दिया है।

मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी करता हैं? (Who Issues Death Certificate?)

Death Certificate Kaise Banta Hai : मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अपने राज्य के आधिकारिक ई-सेवा पोर्टल पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। भारत में कानून के अधीन जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार, प्रत्येक मृत्यु होने के 21 दिनों के अंदर मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार द्वारा केंद्र में महापंजीयक, राज्यों में मुख्य पंजीयक, नगरों में पंजीयक परिसर तथा गांव में जिला पंजीयक में मृत्यु का पंजीकरण करने की व्यवस्था की गई है।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Death Certificate Kaise Banta Hai : मृत्यु प्रमाणपत्र यह एक जरुरी दस्तावेजो में से एक दस्तावेज है. काफी सारे काम इसके बिना नहीं हो पाते है. जैसे इन्सुरेंस क्लेम करना हो या मरने वाले के अकाउंट से पैसे निकालने हो या पेंशन लेनी हो हर जगह मृत्यु प्रमाणपत्र चाहिए , मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ही मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को पेंशन, जीवन बीमा का भुगतान, बैंक खाते में बची राशि का भुगतान मिलता है, लिहाजा अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो मरने वाले शख्स के उत्तराधिकारी को ये भुगतान नहीं मिल पाएगा।

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ई-साथी की वेबसाइट पर जाना है। अगर आप किसी दूसरे राज्य से है तो आप अपने राज्य के ई सेवा पोर्टल की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
  • अब e-sathi की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। अगर आप यहां पर पहले से पंजीकृत हैं, तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें
  • पंजीकरण के बाद आपको लॉगइन करना है, पहली बार लॉगइन करते वक्त Change Password का पेज खुलेगा जिसमें आपको OTP डालकर नया पासवर्ड बनाना है। और उसके बाद लॉगइन करना है।
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें
  • लॉग इन करने के बाद, आपका डैशबोर्ड पेज ओपन हो जाएगा। जिसमें आपको “आवेदन भरे” पर क्लिक करना है।
  • अब आपको सेवा चुने के Drop-Down Menu को क्लिक करके मृत्यु प्रमाण पत्र सिलेक्ट करना है।
  •  उसके बाद आपको “मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें” पर क्लिक करना हैं।
  • अब आपके सामने मृत्यु प्रमाण पत्र का पूरा फॉर्म खुल जाएगा जिसे आपको पूछे गए निर्देशों के आधार पर भरना है।
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन उत्तर प्रदेश
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन उत्तर प्रदेश
  • फॉर्म पूरी तरह से भर लेने के बाद एक बार फिर से मिलान कर ले और उसके बाद सबसे नीचे “दर्ज करें” पर क्लिक करके फॉर्म को Submit कर दें।
  • फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप (Acknowledgement Slip) मिल जाएगी।
  • अब आपका आवेदन हो गया है, लेकिन इसके बाद आपको सेवा शुल्क का भुगतान भी करना है। सेवा शुल्क का भुगतान ना करने पर, आवेदन स्वीकृत नहीं की जाएगी। इसलिए आवेदन करने के पश्चात सेवा शुल्क का भुगतान अवश्य करें।
  • सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए आपको “सुल्क भरें” पर क्लिक करना हैं।
  • क्लिक करते ही आपके सामने भुगतान का पेज ओपन हो जाएगी। अपने अनुसार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इत्यादि से भुगतान कर सकते हैं। सेवा शुल्क का भुगतान, आवेदन करने के 24 घंटे के अंदर होना जरूरी हैं। अन्यथा, आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • भुगतान पूर्ण होने के पश्चात आपको “पेमेंट स्लिप” मिल जाएगी। जिसमें आवेदन संख्या और ट्रांसाक्शन नंबर लिखी होती है।
  • अब आपके द्वारा किए गए आवेदन को सम्बंधित अधिकारी के पास आगे की प्रक्रिया के लिए भेजी जाएगी।
  • सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने और मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाने पर, आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए आपको सूचित कर दिया जाएगा।
  • जिसके बाद आप e-sewa portal के पंजीकृत अकाउंट से मृत्यु प्रमाण पत्र को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑफलाइन (Offline) मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन के माध्यम से बनवाने हेतु नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करें :-

  • सबसे पहले नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत या संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से मृत्यु पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें।
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन उत्तर प्रदेश
Death Cirtificate pdf Download
  • अगर व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में होती है तो ऐसी स्थिति में अस्पताल द्वारा स्वयं ही आपको पंजीकरण फॉर्म और एक मृत्यु रिपोर्ट बनाकर प्रदान किया जाएगा।
  • पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद सभी दस्तावेज और मृत्यु से संबंधित अस्पताल द्वारा प्राप्त दस्तावेज के साथ, इसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत या संबंधित रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दीजिए।
  • उसके बाद रजिस्ट्रार द्वारा मृतक के मृत्यु की सभी रिकॉर्ड जैसे – मृत्यु की तिथि, समय, मृत्यु का स्थान, इत्यादि की वेरीफिकेशन किया जाता है।
  • सभी Records Verified हो जाने के बाद आवेदक को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
  • दोस्तों 15 से 20 दिनों के अंदर आवेदक के प्रति पर मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दिया जाता है या आवेदक स्वयं रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु जरूरी दस्तावेज (Documents for Death Certificate)?
  1. मृतक का फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि)
  2. मृत्यु का प्रमाण (हॉस्पिटल या ग्राम प्रधान या क्षेत्रीय पार्षद द्वारा जारी किया हुआ)
  3. एफिडेविट (अगर पंजीकरण 1 साल बाद किया जा रहा हो तो)
  4. पासपोर्ट साइज फोटो।

तो दोस्तों, अब आप सीख गए होंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र कौन बनाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है?, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज?, इत्यादि डेथ सर्टिफिकेट से संबंधित सभी सवालों के जवाब अब आप जान गए होंगे। उम्मीद करता हूँ की आपको पोस्ट पसंद आई होगी। और मेरे बताये गए सभी बाते आपको समझ में भी आ गयी होंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते है।

Death Certificate FAQs

मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में क्या क्या लगता है?

व्यक्ति की मौत के 21 दिनों के अंदर डेथ सर्टिफिकेट बनाने का आवेदन करना जरूरी होता है , इसमें मृतक का आधार कार्ड , हॉस्पिटल या ग्राम प्रधान या क्षेत्रीय पार्षद द्वारा जारी मृतक प्रमाण पत्र , एक फोटो .

क्या मुझे भारत में कहीं से भी मृत्यु प्रमाण पत्र मिल सकता है?

नहीं , क्योंकि जहाँ पर मृतक का निवास होता है वहां से बनवाने पर या फिर जिस अस्पताल में हुई है वहां से मिल सकता है .

मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से क्या फायदा है?

इसके कई फायदे है , जैसे लोगो के संज्ञान के लिए , सरकारी योजना का लाभ , एक प्रमाण पत्र के रूप में आदि .

21 दिनों के भीतर मृत्यु दर्ज नहीं होने पर क्या होता है?

यदि किसी मृत्यु की शुरुआत के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रार या क्षेत्र मजिस्ट्रेट को प्राधिकरण प्रदान करना होगा, साथ ही देर से पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा .

मैं बिना नॉमिनी के मृत्यु के बाद अपने बैंक से पैसे का दावा कैसे करूं?

यदि खाते में कोई उत्तरजीवी या नामांकित व्यक्ति नहीं जोड़ा गया है, तो मृतक के सभी कानूनी उत्तराधिकारी संयुक्त रूप से कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, परिवार की सदस्यता, संबंध प्रमाण पत्र, आदि द्वारा समर्थित एक कानूनी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करना होगा .

मैं भारत में एक मृत व्यक्ति का बैंक खाता कैसे ढूंढ सकता हूं?

सबसे पहले एसडीओ कार्यालय से जीवित सदस्यों का प्रमाण पत्र लेना होगा, आप विवरण के लिए किसी भी प्राधिकरण जैसे बैंक आदि से संपर्क कर सकते हैं .

व्यक्ति को मृत कब घोषित किया जाता है?

हाईकोर्ट ने कहा- यदि किसी व्यक्ति का सात साल तक कोई पता न चले तभी उसे मृत माना जा सकता है.

भारत में मृत्यु के बाद कितने दिनों में मृत्यु दर्ज की जानी चाहिए?

जन्‍म या मृत्‍यु की सूचना निर्धारित अवधि 21 दिवस पश्‍चात् परन्‍तु 30 दिवस के अन्‍दर देने पर दो रूपये विलम्‍ब शुल्‍क जमा करवाकर जन्‍म-मृत्‍यु प्रमाण पत्र प्राप्‍त किया जा सकता है .

बैंक खाते के मालिक की मृत्यु हो जाने पर क्या होता है?

यदि मृतक ने खाते के लिए लाभार्थी का नाम दिया है, तो नामित व्यक्ति को इसकी पहुंच प्राप्त होगी, लेकिन प्रोबेट प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही .

मृत्यु के बाद कितना पैसा मिलता है?

योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर आयु 45 वर्ष या उससे कम होने पर रू. 75 हजार, आयु 45 वर्ष से अधिक होने पर रू. 25 हजार, दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू. 1 लाख की सहायता राशि देय है .

नॉमिनी की उम्र कितनी होनी चाहिए?

नॉमिनी की उम्र 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए .

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